एटीएम यूज़ करने वालो के लिए एक नयी खुश खबर है | यदि, कभी कभी पैसे निकालते समय आपका पैसा नई निकल पाता था, लेकिन आपके अकाउंट से पैसे कट जाते थे. लेकिन अब ऐसा नई होगा , यूज़र्स की इस समस्या को देखते हुए RBI ने एक प्रमुख और विशेष निर्णय लिया है| इस निर्णय के अनुसार आप, अगर आप के साथ कुछ भी अगर ऐसा होता है तो आप तुरंत अपने बैंक की नज़दीकी शाखा में संपर्क कर सकते हैं, और इस बात की जानकारी उनको दे सकते हैं, बल्कि इतना ही नहीं आप उनसे 100 रूपए की पेनल्टी भी रोज़ाना वसूल कर सकते हैं |
आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक अगर ट्रांजेक्शन फेल होने की शिकायत मिलने के 7 दिन के अंदर बैंक ग्राहक के अकाउंट में वापस क्रेडिट नहीं करता है तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत बैंक को 100 रुपए प्रति दिन के हिसाब से ग्राहक को पेनल्टी देनी होती है।
अपनाए ये तरीका:
ट्रांजेक्शन फेल होने के 30 दिन के अंदर ही अकाउंट स्टेटमेंट के साथ शिकायत करें। बैंक को कार्ड की डिटेल, अकाउंट नंबर, एटीएम आईडी या लोकेशन और ट्रांजेक्शन की तारीख और समय जरूर दें। ध्यान रखें अपने कार्ड का या अन्य कोई भी पासवर्ड आप किसी के साथ शेयर न करें।
ब्रांच मैनेजर से बैंक की मोहर और साइन के साथ शिकायत की रिसीविंग कॉपी लेना न भूलें। इसकी कॉपी के जरिए आप पेनल्टी के 100 रुपए प्रति दिन ले सकेंगे।
शिकायत करने के बाद अगर 7 दिन के अंदर आपके अकाउंट में पैसा न आए तो एनेक्जर-5 फॉर्म भरकर मैनेजर को दें।
बैंक एनेक्जर-5 फॉर्म भरकर जमा करने की तारीख से पेनल्टी गिनी जाएगी। आपके अकाउंट में आपकी राशि के साथ ही यह पेनल्टी जोड़ कर आपको दी जाएगी।
जैसे कि आपके अकाउंट से 20000 रुपए कटे, लेकिन मशीन से यह रकम नहीं निकली। अगर आपने 10 अप्रैल को एनेक्जर-5 फॉर्म भर कर जमा किया है और आपका पैसा 20 अप्रैल को वापस आया है तो आपके खाते में 21000 रुपए आएंगे। इसमें 10 दिन के लिए 1000 रुपए की पेनल्टी शामिल होगी। वहीं, अगर बैंक पेनल्टी का पैसा न दे तो आरबीआई के बैंकिंग ऑम्बड्समैन को ऑनलाइन शिकायत करें। इसके लिए https://secweb.rbi.org.in/BO/precompltindex.htm पर लॉग ऑन करें।
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